कलेक्टर सख्त: अनुपस्थित कर्मचारियों पर अंतिम चेतावनी, अब कड़ी कार्रवाई शुरू।
महासमुंद, 17 नवंबर 2025 // समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अनुपस्थित रहने और जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय लंगेह के निर्देश पर आज 3 कर्मचारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (ESMA) के तहत FIR दर्ज की गई।
अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू ने बताया कि FIR निम्न कर्मचारियों पर दर्ज की गई है—
घनश्याम चौधरी, प्रा. कृ. सा. स. सं. भूकेल
राजेश प्रधान, सहायक समिति प्रबंधक, तोरेसिंहा
पंकज साव, बिछिया
इन कर्मचारियों पर धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अनुपस्थित रहने और लापरवाहीपूर्ण रवैये के कारण कार्रवाई की गई है।
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पहले दिन धान खरीदी में भारी अनुपस्थिति — कलेक्टर की कड़ी चेतावनी
जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। जिले के 182 उपार्जन केन्द्रों में से पहले दिन—
केवल 48 प्रभारी प्रबंधक उपस्थित हुए
मात्र 56 कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित हुए
जबकि—
134 प्रभारी प्रबंधक
126 डाटा एंट्री ऑपरेटर अनुपस्थित पाए गए।
कलेक्टर ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी कर ड्यूटी में तत्काल उपस्थित होने का निर्देश दिया था। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि आदेश का पालन न करने पर वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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धान खरीदी अवधि में ESMA लागू — अनुपस्थित होना अब दंडनीय
राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।
ESMA अधिनियम 1979 के तहत—
धान खरीदी कार्य में संलग्न कर्मचारी
ड्यूटी से इंकार नहीं कर सकते
अनुपस्थित पाए जाने पर FIR व कठोर कार्रवाई की जाएगी
कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ESMA का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें।
