शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला गरमाया, PWD ने तहसीलदार से मांगी कानूनी कार्रवाई।

PWD की सख्ती: सरकारी भवन और भूमि खाली कराने तहसीलदार को भेजा पत्र, कार्रवाई की तैयारी।


सरायपाली। लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) उपसंभाग क्रमांक-1 रायपुर ने सरायपाली स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि पर कथित अनाधिकृत अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार सरायपाली को पत्र भेजकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। विभागीय पत्र में उपअभियंता भुजरंग साय पैकरा के संबंध में पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण, अवैध निर्माण तथा शासकीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है।

20 जुलाई 2026 को जारी पत्र के अनुसार, इस मामले में मुख्य अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी स्तर से पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है। साथ ही तहसीलदार न्यायालय सरायपाली द्वारा पारित आदेश का भी उल्लेख करते हुए संबंधित शासकीय भवन एवं भूमि को खाली कराने और विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

विभाग का कहना है कि दो बार लिखित निर्देश जारी किए जाने के बावजूद संबंधित स्थान अब तक खाली नहीं कराया गया और न ही विभाग को कोई प्रतिवेदन सौंपा गया। विभाग के अनुसार लगातार निर्देशों की अनदेखी से यह प्रतीत होता है कि शासकीय भवन एवं भूमि खाली कराने की दिशा में अपेक्षित पहल नहीं की गई।

अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार सरायपाली को भेजे पत्र में न्यायालय के आदेश के पालन एवं शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। विभाग ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी भवन एवं भूमि को रिक्त कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है तथा शासकीय संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु उचित कार्रवाई की जाए।

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