कोमाखान पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बिना दस्तावेज 16 टन महुआ से भरा ट्रक पकड़ा, 24 लाख की संपत्ति जब्त।

संदिग्ध वाहन चेकिंग में खुलासा: महुआ परिवहन कर रहे ट्रक चालक को बीएनएसएस की धारा 94 का नोटिस।


महासमुंद। जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से महुआ परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में महुआ जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक चालक को वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस जारी करते हुए कुल 24 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 27 मार्च 2026 को टेमरी नाका में संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान ओडिशा के खरियार रोड की ओर से आ रही एक अशोक लीलैंड कंपनी की ट्रक (क्रमांक CG 04 MT 0207) को रोककर जांच की गई। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम किशन ठाकुर पिता लच्छूराम ठाकुर (उम्र 20 वर्ष), निवासी सुवरमाल थाना कोमाखान जिला महासमुंद बताया।

पूछताछ में चालक ने बताया कि वह ट्रक में 16 टन महुआ लेकर खरियार रोड (ओडिशा) से रायपुर की ओर जा रहा है। इस पर पुलिस ने वाहन में लदे सामान के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए चालक को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में चालक द्वारा लिखित में बताया गया कि उसके पास महुआ परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

इसके बाद पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में ट्रक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में जूट की बोरियों में भरा हुआ करीब 16 टन महुआ बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपये बताई गई। इसके साथ ही अशोक लीलैंड कंपनी की ट्रक (कीमत करीब 20 लाख रुपये) और ट्रक की आरसी बुक भी जब्त की गई। वाहन के आरसी में वाहन स्वामी का नाम संदीप कुमार अग्रवाल पिता मोहनलाल दर्ज है।

पुलिस ने इस मामले में इस्तगासा क्रमांक 04/2026 धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए महुआ और ट्रक सहित कुल 24 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध परिवहन और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जिले में लगातार वाहन चेकिंग और सख्त कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे, ताकि अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।

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